इंदौर। इंदौर के रीगल टॉकीज की बिल्डिंग फिलहाल नही टूट पाएगी। इस मामले में हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिए हैं। जस्टिस एससी शर्मा की बेंच में लंबित टाकीज प्रबंधन की अपील में एडवोकेट विभोर खंडेलवाल की ओर से एक आवेदन देकर कहा गया था कि चूंकि मामले में अभी अपील पेंडिंग है और जब तक इसका निराकरण नही हो जाता, तब तक टाकीज की बिल्डिंग को नही तोड़ा जाए,जबकि नगर निगम इसे तोड़ने की जुगत में है, अतः इसे रोका जाए। एडवोकेट खंडेलवाल ने बताया कि इस पर कोर्ट ने बिल्डिंग मामले में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिए हैं, अगली सुनवाई 7 नवम्बर तय की गई है।उल्लेखनीय हैं कि गत 17 सितंबर को नगर निगम ने रीगल टॉकीज की 23 हजार 947 वर्गफीट जमीन पर कब्जा ले लिया था। इसके बाद टाकीज बिल्डिंग को तोड़ने की तैयारी थी, इस बीच टाकीज प्रबंधन हाई कोर्ट गया जहाँ से उक्त यथास्थिति के आदेश दिया गया है।
नही टूटेगी इंदौर के रीगल टॉकीज की बिल्डिंग, हाई कोर्ट ने दिए यथास्थिति के आदेश