दूध वितरण के समय में वृद्धि

इंदौर 11 मई सोमवार ।।  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह ने धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी कर दूध वितरण का समय बढ़ाया है। अब प्रतिदिन प्रातः 7:30 बजे से प्रातः 10:30 बजे तक सभी दूध व्यावसायियों को घर-घर दूध प्रदाय करने की छूट रहेगी। पूर्व में दूध वितरण का समय सुबह 8 से सुबह 10 बजे तक था।   जारी आदेश के अनुसार दूध वितरण के कार्य में लगे सभी व्यक्तियों को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश से छूट प्रदान की गई है। जैसे दूध वाहन, दूध विक्रेता का वाहन, दूध की टंकी आदि शामिल है। इस कार्य में लगे व्यक्तियों को जिनके पास दूध पैकेट्स हैं, उन्हें नहीं रोका जाएगा। इंदौर शहर के किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में घर से बाहर जाकर दूध लाने या अन्य कार्य की अनुमति नहीं होगी। उल्लेखित समय के अतिरिक्त अन्य किसी भी समय दूध प्रदाय का कार्य किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकेगा। उक्त कार्य में लगे सभी व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना होगा। सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गत 29 मार्च 2020 को जारी आदेश के अन्य बिन्दु पूर्ववत लागू रहेंगे।