इंदौर आई हॉस्पिटल पर लगाए गए ताले तुरंत खोलें जिला प्रशासन हाईकोर्ट का आदेश

इंदौर।इंदौर आई हॉस्पिटल की लीज निरस्त कर कब्जा लेने की कार्यवाही पर इंदौर हाई कोर्ट ने नहीं माना न्यायोचित। कोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन तुरंत इंदौर आई हॉस्पिटल पर लगाए गए ताले खोलें। कोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन यह बताने में अक्षम रहा है कि किन प्रावधानों के तहत इंदौर आई हॉस्पिटल पर ताले लगाए गए हैं। इंदौर आई हॉस्पिटल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एके सेठी ने पैरवी की । सुनिए अधिवक्ता एके सेठी काआडियो।