मरीजों की सुविधा के लिये आठ पैथोलॉजी लैब को अनुमति

इंदौरइंदौर में विभिन्न हॉस्पिटलों में भर्ती मरीजों की सुविधा के लिये आठ पैथोलॉजी लैब को नमूनों की जाँच के लिये अनुमति प्रदान की गई है उक्त लैबों द्वारा केवल हॉस्पिटलों से रैफर या हॉस्पिटल द्वारा प्राप्‍त किये गये नमूनों की ही जाँच की जायेगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  मनीष सिंह ने धारा-144 के अन्तर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में छूट प्रदान करते हुए उक्त आदेश जारी किये गये हैं। जिन पैथोलॉजी लैब को अनुमति प्रदान की गई है उनमें सेन्ट्रल लैब, एसआरएल डायग्नोस्टिक, सम्पूर्ण सोडाणी डायग्नोस्टिक, ट्रुटेस्ट आइजेनेटिक लेबोरेटरी, यूनिपेथ स्पेशलिटी लैब, न्यूबर्ग सुपरटेक लैब, मेट्रोपोलिश हेल्थ केयर लिमिटेड तथा डॉ. लाल पैथ लैब शामिल हैं। इन्हें निर्देश दिये गये हैं कि लैब में कार्यरत सभी व्यक्तियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवायें। कर्मचारियों को मास्क एवं सैनेटाइजर तथा ग्लब्ज दें। सभी आवश्यक चिकित्सकीय मापदण्डों का पालन सुनिश्चित करें। निर्देशों का उल्लंघन करने पर धारा-188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।